गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की संपत्ति की गई कुर्क
जनपद लखीमपुर खीरी के कोतवाली भीरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भानपुर में जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार गैंगेस्टर एक्ट के एक आरोपी की सात लाख छप्पन हजार रुपये की संपत्ति प्रशासन ने बाउंड्री सहित दो दुकान पर कार्रवाई की गई है

गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की संपत्ति की गई कुर्क।
लखीमपुर खीरी
समाचार संपादक संतोष मौर्य
जनपद लखीमपुर खीरी के कोतवाली भीरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भानपुर में जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार गैंगेस्टर एक्ट के एक आरोपी की सात लाख छप्पन हजार रुपये की संपत्ति प्रशासन ने बाउंड्री सहित दो दुकान पर कार्रवाई की गई है।
आपको बता दे कोतवाली भीरा क्षेत्र के गांव भानपुर निवासी रहमत पुत्र सिद्दीक पर गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हैं। जिसके विरुद्ध प्रशासन द्वारा कुर्की की कार्यवाही की गई है इस कार्रवाई के दौरान बोर्ड को चस्पा कर दुकानों व गेट में ताला लगा कर सील किया गया। सीओ गोला राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी ने गिरोह बनाकर सम्पति अर्जित कर रखी थी। जिसकी कीमत सात लाख छप्पन हजार रुपए है। जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने गैंगेस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है ।
इस दौरान पलिया तहसीलदार आशीष सिंह भीरा थाना प्रभारी विमल गौतम उप नि.आलोक राय उप नि. प्रदीप कुमार हेड कानिस्टेबल राम अचल सहित भारी सुरक्षा बल मौजूद रहा।