उपजिलाधिकारी महोदय निघासन द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय भारत संदर्भ निकाय चुनाव में आरक्षण एवं ओबीसी जनगणना की मांग के संबंध में।
माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद की खंडपीठ ने 27/12/ 2022 को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट कराए
जनपद लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर
जिला ब्यूरो चीफ सम्पति मौर्या के साथ प्रदीप मौर्य की खास रिपोर्ट
उपजिलाधिकारी महोदय निघासन द्वारा
*महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय भारत*
*संदर्भ* -निकाय चुनाव में आरक्षण एवं ओबीसी जनगणना की मांग के संबंध में।
महोदया
माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद की खंडपीठ ने 27/12/ 2022 को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट कराए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। क्योंकि 31 जनवरी 2023 को निकाय का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि अतिशीघ्र निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएं। महोदया आपके संज्ञान में लाना है कि इससे पूर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड आदि राज्यों में निकाय चुनाव में भी इसी तरीके की समस्याएं पैदा हुई है। कुछ राज्यों में निकाय चुनाव देरी से संपन्न हुए तथा अन्य राज्यों में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव संपन्न कराए गए। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित होती है। और पिछड़ी जाति के अधिकारों का हनन होता है । जोकि संविधान के विपरीत है प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद आपसे आशा करता है। कि इस मामले को ध्यान में रखते हुए जातीय जनगणना शासन स्तर से होनी चाहिए ताकि बार-बार उत्पन्न हो रही समस्याओं से निजात मिल सके। और पिछड़ी जातियों के अधिकारों सुरक्षा हो सके।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल पहले ही निर्देश दिया था। कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल सर्वे का पालन किया जाए, लेकिन अधिकांश राज्य सरकारों में इस निर्देश की अवहेलना की वस्तुतः ओबीसी जनसंख्या के आंकड़े नहीं होने के कारण निकाय और पंचायत चुनाव ही नहीं बल्कि अन्य सरकारी नीतियों के समुचित क्रियान्वयन में समस्या आती रही है।
अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि यूपी सहित अन्य राज्य सरकारों को निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन से पहले ट्रिपल टेस्ट कराए जाने और ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान करने की कृपा करें।