उत्तरप्रदेशखीरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम मीडिया पर नहीं लगा सकते रोक, अडानी की कवरेज पर रोक लगाने की की गई थी मांग।

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर किसी प्रकार की पाबंदी या रोक लगाने से इंकार कर दिया है दरअसल हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट पर आधारित अडानी के किसी भी कवरेज पर रोक लगाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी।

संवाददाता संतोष सिंह

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने मीडिया पर किसी भी प्रकार से पाबंदि या रोक लगाने से इंकार कर दिया है

दरअसल अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऊपर हिडेनबर्ग कि आई रिसर्च रिपोर्ट के बाद में हड़कंप मच गया जिसके बाद में मीडिया में इस मामले पर जबरदस्त बहस शुरू हो गई इसी मीडिया कवरेज को रोकने के लिए एडवोकेट एचल शर्मा  के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी।

मीडिया के खिलाफ नहीं दे सकते कोई आदेश

सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम मीडिया के खिलाफ कोई आदेश जारी करने नहीं जा रहे हैं हम वही करेंगे जो हमें करना है इस मामले में हमने अपना आदेश पहले ही सुरक्षित रख लिया है हम ही सुनाएंगे। बताते चलें कि पिछले 17 फरवरी को हुई सुनवाई में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है जिसे की सुनाया जाएगा।

मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की की गई थी मांग।

वकील HL शर्मा की ओर से यह दलील दी गई थी कि जब तक जांच कमेटी गठित नहीं हो जाती है तब तक मिडिया

ट्रायल रोक दिया जाए जिससे कि लाखों निवेशकों पर हो रहे प्रभाव को रोका जा सके जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप कोई सही तर्क दें।

बताते चलें कि अडानी ग्रुप की कंपनियों पर हिडन बैंक की रिपोर्ट नहीं जबरदस्त घोटाले का आरोप लगाया है जिसके बाद विपक्ष ने भी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा था।

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